आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड
जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
यदि धमकी मॄत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो - तथा यदि धमकी मॄत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मॄत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी स्त्री पर असतित्व का लांछन लगाने की हो ; तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित जाएगा ।
~ धारा 506 - आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड - अध्याय 22 - आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में
जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
यदि धमकी मॄत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो - तथा यदि धमकी मॄत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मॄत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी स्त्री पर असतित्व का लांछन लगाने की हो ; तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित जाएगा ।
~ धारा 506 - आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड - अध्याय 22 - आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में
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