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चलती लोकल ट्रेन व रेल पटरी पर स्टंट करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध 800 रुपये दंड और 15 की जेल !

चलती लोकल ट्रेन व रेल  पटरी पर स्टंट करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 144, 145(b),147,156  रेलवे act के तहत कार्यवाही बाबत*।
 सूत्रों से ज्ञात हुआ कि Social sites Instagram व Tiktok पर कई  स्टंट vedio  वायरल हो रहै है  vedio देखने पर मालूम चला कि  एक लड़का चलती लोकल ट्रेन के गेट/पायदान पर स्टंट करता दिख रहा है ओर अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है  वारयल हो रहे Video का संज्ञान लेते हुए तुरंत RPF/विरार गोरख नाथ मल्ल ने वीडियो में दिख रहे लड़के की तलाश में अपने  निर्देशन में एक टीम  हेड कांस्टेबल मुकेश त्यागी व  HC प्रकाश नौटियाल की बनाई। जहां  HC-मुकेश त्यागी  ने   Instagram व Tiktok से शरारती आरोपी का मोबाईल no. खोज लिया गया जिस पर बात करने पर आरोपी ने अपने आप को पालघर में होना  बताया जिस पर टीम 14.12.18 की शाम को तुरंत पालघर रवाना हो गयी परन्तु आरोपी ने गलत पता बोलकर टीम को  गुमराह किया , फिर टीम ने Video में दिख रहे Back ground seen की पहचान नालासोपारा  की एक बिल्डिंग की कर ली जिस पर टीम ने उसी area में तलाश शुरू कर दी । जिसका परिणाम यह हुआ कि आज दिनांक 15.12.18  को नालासोपारा East में फ़ोटो कुछ व्यक्तियों द्वारा पहचान लिया और हमें घर का पता:- रहमत नगर  मारियम buiding का मिला जहां आरोपी को फोन कर घर से बाहर बुलाया गया बाद आरोपी व्यक्ति को  लेकर R.P.F. विरार कार्यालय मैं लेकर आए । जहां आरोपी  से ASI हरिनाथ यादव ने  पूंछताछ की आरोपी ने अपना नाम:- आवेद जावेद खान  उम्र 20 वर्ष पता:- मरियम बिल्डिंग रूम न.202 रहमत नगर नालासोपारा पूर्व  बताया ओर  बताया की  दिनांक 13.12.18  "मैंने यह सभी वीडियो इंस्टाग्राम व Tiktok पर प्रसिद्धि व पैसा कमाने की नीयत से upload किये थे" ।

 आरोपी के  विरुद्ध ➡Vr. Cr no.10122/18 U/S 144,145(b), 147, 156 Rly act dt.15.12.18 दर्ज कर माननीय  रेलवे न्यायालय वसई के समक्ष  पैश किया जहां माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी को *15 दिन जेल +800/-रु जुर्माना का दंड* सुनाया  गया ।

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