जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने जिले में चाइनीज मांझा के बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है !



जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने जिले में चाइनीज मांझा के बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। गौतम ने बताया कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा एक माह तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
गौतम ने बताया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर पतंगबाजी में प्रयोग होने वाले चाइनीज मांझा पर धातुओं का मिश्रण लगा होता है। इस मांझे के बिजली के तारों को छूने से करंट आने से मानव जीवन तथा लोक सम्पति को भी नुकसान का गंभीर खतरा रहता है।
उन्होंने बताया कि जिले में आमजन एवं पशु-पक्षियों के जानमाल एवं लोक सम्पति की सुरक्षा हेतु तत्काल निवारक कार्यवाही की गई है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जा सकेगा।

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