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कोर्ट ने हिंदी में बोलने के लिए 20000 रुपये का जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता के अनुसार यह राष्ट्रभाषा का अपमान है !

मुंबई: ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता को हिंदी भाषा में अपनी प्रस्तुति देने के लिए दंडित किया। डीआरटी के अध्यक्ष को शिकायत के अनुसार न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को अंग्रेजी में बोलने के लिए चेतावनी दी लेकिन याचिकाकर्ता ने उनके निर्देश का पालन करने से इनकार कर दिया। बाद में कोर्ट ने हिंदी में बोलने के लिए 20000 रुपये का जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता के अनुसार यह राष्ट्रभाषा का अपमान है और राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन है। बॉम्बे हाई कोर्ट में मराठी या हिंदी भाषा में बात करने की कोई पाबंदी नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत की प्रति रखी गई है।

Comments

nagmani pandey said…
This comment has been removed by the author.
nagmani pandey said…
शिकायतकर्ता raju पाटिल का नंबर शेयर करे या मुझे थोड़ा डिटेल शेयर करे ९००४३२२९८२

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