पब्लिक प्लेस में गाली गलौज करना यह धारा 294 के तहत एक अपराध है!!

निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया था। इस धारा के मुताबिक, अगर कोई भी किसी को परेशान करने अथवा चिढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थल पर या इसके आस पास कोई फूहड़ गीत गाता है, अथवा अभद भाषा का प्रयोग करता है तो उसे तीन महीने तक जेल की सजा हो सकती है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक दिलचस्प फैसले में कहा है कि किसी को गाली देना अथवा चिढ़ाने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना अपराध हो सकता है, भले ही इसका इस्तेमाल सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया गया हो।

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