Section 7.
Appointment, dismissal, etc., of inferior
2[3[Subject to the provisions of Article 311 of the Constitution, and to such rules as the 1[State Government] may from time to time make under this Act, the Inspector-General, Deputy Inspectors-General, Assistant Inspector-General and District Superintendents of Police may at any time dismiss, suspend or reduce any police-officer of the subordinate ranks] whom they shall think remiss or negligent in the discharge of his duty, or unfit for the same;
4[or may award any one or more of the following punishments to any police-officer 5[of the subordinate ranks] who shall discharge his duty in a careless or negligent manner, or who by any act of his own shall render himself unfit for the discharge thereof, namely: --
(a) fine to any amount not exceeding one months pay;
(b) confinement to quarters for a term not exceeding fifteen days, with or without punishmentdrill, extra guard, fatigue or other duty;
(c) deprivation of good-conduct pay;
(d) removal from any office of distinction or special emolument.]
धारा 7. अवर अधिकारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि 2 [3 [संविधान के अनुच्छेद ३११ के प्रावधानों के अधीन, और १ [राज्य सरकार] जैसे नियम इस अधिनियम के तहत समय-समय पर बना सकते हैं, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक किसी भी समय अधीनस्थ रैंकों के किसी भी पुलिस-अधिकारी को बर्खास्त, निलंबित या कम कर सकते हैं] जिन्हें वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में या तो लापरवाही करेंगे, या उसी के लिए अयोग्य समझेंगे; 4 [या निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक दंड को किसी पुलिस-अधिकारी को दे सकता है [अधीनस्थ रैंकों के 5] जो लापरवाही या लापरवाही से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा, या जो अपने स्वयं के किसी भी कार्य के लिए अयोग्य घोषित करेगा। इसके बाद का निर्वहन, अर्थात्: - (ए) एक महीने के वेतन से अधिक नहीं होने वाली किसी भी राशि के लिए जुर्माना; (बी) पंद्रह दिनों से अधिक अवधि के लिए क्वार्टर तक की सजा, सजा या अतिरिक्त ड्यूटी, थकान या अन्य कर्तव्य के साथ या उसके बिना नहीं; (ग) अच्छे आचरण वाले वेतन से वंचित करना; (घ) भेद या विशेष सामंजस्य के किसी भी कार्यालय से हटाना।] ६
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