धारा 370 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के अनुसार, जो भी कोई, धमकियों का या बल का या किसी अन्य प्रकार के दबाव का उपयोग कर, या अपहरण करके, या धोखाधड़ी, या धोखा करके, या शक्ति का दुरुपयोग करके, या प्रलोभन द्वारा, भुगतान या लाभ देने या प्राप्त करने सहित, शोषण के उद्देश्य से भर्ती, परिवहित, आश्रयीत, स्थानांतरित या प्राप्त व्यक्ति / व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने वाले किसी भी व्यक्ति की सहमति हासिल करने के लिए, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का, भर्ती करना, ढोना, शरण देना, स्थानान्तरण, या प्राप्त करना कारित करता है, वह तस्करी के अपराध का काम करता है।
जो भी कोई तस्करी के अपराध का काम करता है, तो उसे कम से कम सात वर्ष का कठोर कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।यदि कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति / व्यक्तियों की तस्करी में शामिल है, तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए या मृत्यु होने तक कारावास की सज़ा से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।लागू अपराध
1. व्यक्ति / व्यक्तियों की तस्करी ।जो भी कोई तस्करी के अपराध का काम करता है, तो उसे कम से कम सात वर्ष का कठोर कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।यदि कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति / व्यक्तियों की तस्करी में शामिल है, तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए या मृत्यु होने तक कारावास की सज़ा से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।लागू अपराध
सजा - सात से दस वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर- जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
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