सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली सूचना के अनुरोध के साथ 10 रुपये के आवेदन शुल्क का होना जरुरी है !!

भारत सरकार द्वारा निर्धारित सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत विनियम) नियम 2005 के अनुसार :
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली सूचना के अनुरोध के साथ 10 रुपये के आवेदन शुल्क का होना जरुरी है । इसे नकद रूप में दिया जा सकता है , जिसकी पावती मिलेगी या मांग ड्राफ्ट या बैंकर के चेक द्वारा भुगतान किया जा सकता है, जो सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी का देय हो ।

आप अपना अनुरोध, डाक द्वारा 10 रुपये के आवेदन शुल्क जो मांग ड्राफ्ट या निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के नाम पर आहरित बैंकर चेक द्वारा देय हो, के साथ भेज सकते है । आवेदन के साथ शुल्क का भुगतान नकद में किया जा सकता है । आवेदन फैक्स या ई-मेल द्वारा भी भेजे जा सकते हैं । इन मामलों में निगम आवेदन की प्राप्ति-सूचना देगा और आवेदन को क्रम संख्या देगा तथा कितने शुल्क का भुगतान किया जाना है, उसके ब रे में आवेदक को क्रम संख्या देगा तथा कितने शुल्क का भुगतान किया जाना है, उसके बारे में आवेदक को सूचित करेगा । आवेदक को चाहिए कि आवेदन की क्रम संख्या का उल्लेख करते हुए आवेदन शुल्क भेजे । निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम आवेदन शुल्क की प्राप्ति के बाद ही अधिनियम की आवश्यकतानुसार आवेदन पर विचार करेगा ।

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