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Article 51A in The Constitution Of India 1949

Article 51A in The Constitution Of India 1949
51A. Fundamental duties It shall be the duty of every citizen of India.
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national Flag and the National Anthem.
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom.
C)   to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India.
d) to defend the country and render national service when called upon to do so.
e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture.
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
h ) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
i ) to safeguard public property and to abjure violence;
j ) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement PART V THE UNION CHAPTER I THE EXECUTIVE The President and Vice President.
भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 ए 1949 51 ए। मौलिक कर्तव्य यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। 
(ए) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। 
(बी) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और पालन करना। 
ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। 
घ) देश की रक्षा करने के लिए और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए ऐसा करने का आह्वान किया। 
ई) भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना; महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना; (च) हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। 
(छ) वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार और जीवित प्राणियों के लिए दया करना; 
ज) वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करने के लिए; 
i) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को रोकना;
 j) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के लिए ताकि राष्ट्र निरंतर उच्च स्तर के प्रयासों और उपलब्धि के 

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