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Indian Partnership Act, 1932,

30 जनवरी 2018 को "महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र" में राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के बाद पहली बार प्रकाशित, महाराष्ट्र राज्य के लिए अपने आवेदन में भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। जबकि इसके बाद महाराष्ट्र राज्य के लिए भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में संशोधन करना, इसके बाद आने वाले उद्देश्यों के लिए लागू किया जाना समीचीन है; इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र के साठवें वर्ष में लागू किया गया है: - 1. लघु शीर्षक और प्रारंभ। - (1) इस अधिनियम को भारतीय साझेदारी (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकता है। (2) यह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा लागू हो सकती है, ऐसी तिथि पर लागू होगी। 2. 1932 के IX की धारा 59A-1 का संशोधन। भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 ए -1 में, महाराष्ट्र राज्य को दिए गए अपने आवेदन में (बाद में इसे "प्रमुख अधिनियम" कहा गया है), "एक सौ रुपये" शब्द के लिए "एक हजार रुपये" शब्द होंगे। एवजी। 3. 1932 के IX की धारा 69A का प्रतिस्थापन। प्रधान अधिनियम की धारा 69 ए के लिए, निम्नलिखित अनुभाग को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - "69A। धारा 60, 61, 62 या 63 के अनुपालन में देरी के लिए शुल्क।" यदि कोई बयान, सूचना या धारा 60, 61, 62 के तहत नोटिस या जैसा कि मामला हो सकता है, 63, किसी पंजीकृत फर्म के संबंध में रजिस्ट्रार को नहीं भेजा जाता है या उस अनुभाग में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, रजिस्ट्रार को भेजा जा सकता है, में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच की अवधि के संबंध में प्रति वर्ष दो हजार रुपये या उसके बाद के हिस्से पर रुपये भेजने या देरी करने के लिए शुल्क के भुगतान पर फर्म से संबंधित अभिलेखों में उपयुक्त संशोधन करें। वह अनुभाग और भुगतान करने की तिथि।

First published, after having received the assent of the Governor in the "Maharashtra Government Gazette", on the 30th January 2018)
An Act further to amend the Indian Partnership Act, 1932, in its application to the State of Maharashtra.
Whereas it is expedient further to amend the Indian Partnership Act, 1932, in its application to the State of Maharashtra, for the purposes hereinafter appearing; it is hereby enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-
1. Short title and commencement. - (1) This Act may be called the Indian Partnership (Maharashtra Amendment) Act, 2017.
(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. Amendment of section 59A-1 of IX of 1932. 
In section 59A-1 of the Indian Partnership Act, 1932, in its application to the State of Maharashtra (hereinafter referred to as " the principal Act"), for the words "one hundred rupees" the words "one thousand rupees" shall be substituted.
3. Substitution of section 69A of IX of 1932. 
For section 69A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
"69A. Charges for delay in compliance of section 60, 61, 62 or 63. 
if any statement, intimation or notice under section 60, 61, 62 or as the case may be, 63, in respect of any registered firm is not sent or given to the Registrar, within the period specified in that section, the Registrar may, make suitable amendments in the records relating to the firm upon payment of charges for delay in sending or gibing the same, at the rate of rupees two thousand per year or part thereof in respect of the period between the date of expiry of the period specified in that section and the date of making the payment.

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