अगर शेयर बाजार या म्युचुअल फंड में आपके साथ धोखा हुआ है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने निवेशकों की शिकायतों को सुलझाने के लिए नई व्यवस्था तैयार कर ली है। SCORES नाम से बनाई गई इस साइट में निवेशक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सेबी इस साइट में रजिस्ट्रेशन के साथ ही बैंक डिटेल भी लेती है, जिससे निवेशकों को नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाने वाला पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जा सके। सेबी की इस साइट में शिकायत दर्ज करना काफी आसान है। इस प्रॉसेस से जुड़े 7 स्टेप्स महज 5 मिनट में पूरे किए जा सकते हैं। पाई पाई हाेगी वसूल शेयर ब्रोकर या म्युचुअल फंड के एजेंट कई बार निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। इसके अलावा कंपनियों का घोषित डिविडेंट भी इन्वेस्टर्स को नहीं मिल पाता है। ऐसी धोखाधड़ी करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। इस तरह की धोखाधड़ी में फंसी पाई-पाई की वसूली होगी और निवेशकों को उनका पूरा पैसा वापस मिलेगा।
साइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए ये डिटेल :
पैन नबंर -आधार -DP ID और Client ID -पोस्टल एड्रेस , मोबाइल या फिक्स फोन का पता -Email ID जिस पर जानकारी भेजी जाएगी बैंक डिटेल जिस पर ऑनलाइन पैसा भेजा जा सकेगा।
ब्रोकर की तरफ जारी की गई क्लाइंट ID 7 स्टेप्स में दर्ज कराएं SCORES में शिकायत सबसे पहले https://www.scores.gov.in/scores/Welcome.html पर जाएं। फिर इन स्टेप्स में शुरू करें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सबसे पहले पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराएं -इसके बाद आपको ईमेल,SMS पर यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा।
SCORES की साइट में दिए गए शिेकायत के कॉलम को क्लिक करें। अपनी शिकायत के आधार पर विकल्प चुनें। इसके बाद अपनी शिकायत का विवरण दाखिल करें। लेकिन यह डिटेल 1000 करेक्टर से ज्यादा की न हो।
अपनी शिकायत के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट जो 2 MB तक के हों उनको अपलोड कर सकते हैं। -इसके बाद आपको शिकायत का एक नबंर मिलेगा। यह नबंर ईमेल और SMS पर भेजा जाएगा।
ऐसे ट्रैक करें अपनी शिकायत आप चाहते हैं कि अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई का अपडेट जानें, तो यह भी संभव है। इसे ऑनलइन जाना जा सकता है। सबसे पहले SCORES साइट पर जाएं। इसके बाद View Complaint Status पर जाकर अपनी शिकायत का रजिस्ट्रेशन नबंर डालें। फिर यहां पर पासवर्ड पूछा जाएगा। यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। इसके बाद अाप की शिकायत पर हुई कार्रवाई का अपडेट मिल जाएगा।
फोन पर भी बता सकते हैं अपनी दिक्कत सेेबी ने फोन पर अपनी दिक्कत बताने के लिए दो टोल फ्री नबंर जारी किए हैं। इन फोन नबंर्स पर 14 भारतीय भाषाओं में आप अपनी बात सेबी से बता सकते हैं। ये हैं नंबर …
-1800 266 7575 -1800 22 7575
साइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए ये डिटेल :
पैन नबंर -आधार -DP ID और Client ID -पोस्टल एड्रेस , मोबाइल या फिक्स फोन का पता -Email ID जिस पर जानकारी भेजी जाएगी बैंक डिटेल जिस पर ऑनलाइन पैसा भेजा जा सकेगा।
ब्रोकर की तरफ जारी की गई क्लाइंट ID 7 स्टेप्स में दर्ज कराएं SCORES में शिकायत सबसे पहले https://www.scores.gov.in/scores/Welcome.html पर जाएं। फिर इन स्टेप्स में शुरू करें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सबसे पहले पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराएं -इसके बाद आपको ईमेल,SMS पर यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा।
SCORES की साइट में दिए गए शिेकायत के कॉलम को क्लिक करें। अपनी शिकायत के आधार पर विकल्प चुनें। इसके बाद अपनी शिकायत का विवरण दाखिल करें। लेकिन यह डिटेल 1000 करेक्टर से ज्यादा की न हो।
अपनी शिकायत के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट जो 2 MB तक के हों उनको अपलोड कर सकते हैं। -इसके बाद आपको शिकायत का एक नबंर मिलेगा। यह नबंर ईमेल और SMS पर भेजा जाएगा।
ऐसे ट्रैक करें अपनी शिकायत आप चाहते हैं कि अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई का अपडेट जानें, तो यह भी संभव है। इसे ऑनलइन जाना जा सकता है। सबसे पहले SCORES साइट पर जाएं। इसके बाद View Complaint Status पर जाकर अपनी शिकायत का रजिस्ट्रेशन नबंर डालें। फिर यहां पर पासवर्ड पूछा जाएगा। यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। इसके बाद अाप की शिकायत पर हुई कार्रवाई का अपडेट मिल जाएगा।
फोन पर भी बता सकते हैं अपनी दिक्कत सेेबी ने फोन पर अपनी दिक्कत बताने के लिए दो टोल फ्री नबंर जारी किए हैं। इन फोन नबंर्स पर 14 भारतीय भाषाओं में आप अपनी बात सेबी से बता सकते हैं। ये हैं नंबर …
-1800 266 7575 -1800 22 7575
Comments