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U/S.7P. Appeal against decision of Inspector !!

7N. Directions by inspector to consumers. 

(1) The Inspector may direct any consumer to discontinue the use of any part of the installation or any apparatus, which in the opinion of the Inspector, is causing, or is likely to cause, waste of gas or overloading of the meter provided on the consumer's premises and such consumer shall comply with the Inspector's direction in this behalf.
(2) Where a consumer fails to comply with any direction given by the Inspector under sub-section (1), without prejudice to any other penalty to which the consumer may be liable, the Inspector may direct the company to discontinue the supply of gas to such consumer and the company shall discontinue the supply of gas to such consumer until such time as the company is directed by the Inspector to restore the same:
Provided that the company shall not be bound to restore the supply of gas after it is so discontinued, until the consumer has paid to the company such reconnection charges as may be prescribed.

7O. Appointment of Inspector. - The State Government may by notification in the Official Gazette appoint a duly qualified person to be a Gas Inspector and the Gas Inspector so appointed shall exercise the powers and perform the functions of the Inspector under this Act, subject to such restrictions as the State Government may direct. The qualification required for appointment as the Inspector shall be such as may be prescribed.

7P. Appeal against decision of Inspector. - 
(1) An appeal shall lie from the decision of the Inspector under this Act to the State Government or such officer as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf.
(2) Every such appeal shall be made within 30 days from the date of the decision of the Inspector

[8. Penalty for contravention by company. - If the company, without reasonable excuse, the burden of proving which shall lie on the company, contravenes any of the provisions of this Act, it shall, on conviction, be punished with fine which may extend to Rs. 1,000 and, in the case of a continuing contravention, with an additional fine which may extend to Rs. 50 for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.]

7N : उपभोक्ताओं को निरीक्षक द्वारा निर्देश : 
 (1) इंस्पेक्टर किसी भी उपभोक्ता को इंस्टॉलेशन या किसी भी उपकरण के किसी भी भाग के उपयोग को बंद करने के लिए निर्देशित कर सकता है, जो इंस्पेक्टर की राय में, पैदा कर रहा है, या गैस की बर्बादी या मीटर की ओवरलोडिंग की संभावना है। उपभोक्ता के परिसर में और इस तरह के उपभोक्ता इस दिशा में इंस्पेक्टर के निर्देश का पालन करेंगे। 
(2) जहां कोई उपभोक्ता उपधारा (1) के तहत दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, बिना किसी अन्य दंड के, जो उपभोक्ता के लिए उत्तरदायी हो सकता है, निरीक्षक कंपनी को गैस की आपूर्ति बंद करने का निर्देश दे सकता है। ऐसे उपभोक्ता को और कंपनी ऐसे उपभोक्ता को गैस की आपूर्ति बंद कर देगी जब तक कि कंपनी को उसी को बहाल करने के लिए इंस्पेक्टर द्वारा निर्देशित किया जाता है: बशर्ते कि कंपनी गैस की आपूर्ति बहाल करने के लिए बाध्य नहीं होगी, जब तक कि यह बंद नहीं हो जाता है, जब तक कि उपभोक्ता ने कंपनी को भुगतान नहीं किया है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। 7o। इंस्पेक्टर की नियुक्ति। - राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विधिवत योग्य व्यक्ति को गैस इंस्पेक्टर नियुक्त कर सकती है और नियुक्त किए गए गैस इंस्पेक्टर शक्तियों का प्रयोग करेंगे और इस अधिनियम के तहत इंस्पेक्टर के कार्यों का निष्पादन करेंगे, जो राज्य सरकार के प्रतिबंधों के अधीन होगा। प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता इस प्रकार होगी जो निर्धारित की जा सकती है। 
7P। इंस्पेक्टर के फैसले के खिलाफ अपील - 
(1) इस अधिनियम के तहत निरीक्षक के निर्णय से राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी जैसे अधिकारी, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियुक्ति कर सकते हैं। 
(2) ऐसी हर अपील इंस्पेक्टर के निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जाएगी।

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