अगर कोई व्यक्ति निम्न उद्देश्य से धमकियां देता है !
1. किसी भी महिला/पुरूष को शारिरिक नुकसान, मानसिक (क्षति) पहुंचाने के लिए।
2. किसी भी व्यक्ति की प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, यश, साख, शोहरत, को नुकसान (क्षति) पहुंचाने के लिए।
3. किसी भी व्यक्ति की चल-अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए।
4. कोई ऐसे काम करने की धमकी देना जो विधि के विरुद्ध हो।
5.किसी भी महिला/पुरूष को गालियाँ देना एवं अपशब्द बोलना एवं मारने की धमकियां देना आदि।
किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा, कितनी सजा होगी !!
उपरोक्त अपराधों के लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 503 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 503 के अपराध के दंड का प्रावधान धारा 506 में है। इस तरह के अपराध के दण्ड को दो भागों में विभाजित किया गया है।
1. सामान्य धमकी के लिए दो वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
2. यदि धमकी मृत्यु (जान से मारने) या ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है तब सात वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जाएगा।
असंज्ञेय अपराध में एवं जमानतीय होता हैं !!
!! अनुराधा बनाम महाराष्ट्र !!
अनुराधा बनाम महाराष्ट्र- आरोपी ने महिला के प्रति धमकी भरी गालियां दी, अपशब्द बोले, एवं बोला कि बालों को खींच कर तुम्हारी कमर में लात मार दूँगा आदि अपशब्द बोले। ऐसी धमकियां देना वाला वह व्यक्ति धारा 503 के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा।
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