धमकी की धारा 506 में दर्ज होगी अब FIR किसी को जान से मारने की धमकी देना अब भारी पड़ेगा। धमकी की धारा 506 में पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। अब तक पुलिस जान से मारने की धमकी को हल्के में लेती रही है। इसकी महज एनसीआर दर्ज होती थी, जिस पर पुलिस कोई संज्ञान नहीं लेती थी। इस वजह से आईपीसी की मजबूत धारा 506 निष्प्रभावी थी। वहीं, 506 की एनसीआर दर्ज होने के बावजूद भी लोग खुलेआम इसका उल्लंघन करते रहते थे।
क्या मर्द और क्या औरत, सभी की उत्सुकता इस बात को लेकर होती है कि पहली बार सेक्स कैसे हुआ और इसकी अनुभूति कैसी रही। ...हालांकि इस मामले में महिलाओं को लेकर उत्सुकता ज्यादा होती है क्योंकि उनके साथ 'कौमार्य' जैसी विशेषता जुड़ी होती है। दक्षिण एशिया के देशों में तो इसे बहुत अहमियत दी जाती है। इस मामले में पश्चिम के देश बहुत उदार हैं। वहां न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं के लिए भी कौमार्य अधिक मायने नहीं रखता। महिला ने कहा- मैं चाहती थी कि एक बार यह भी करके देख लिया जाए और जब तक मैंने सेक्स नहीं किया था तब तो सब कुछ ठीक था। पहली बार सेक्स करते समय मैं बस इतना ही सोच सकी- 'हे भगवान, कितनी खुशकिस्मती की बात है कि मुझे फिर कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा।' उनका यह भी कहना था कि इसमें कोई भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इसमें कुछ अच्छा भी नहीं था। पहली बार कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन वर्जीनिया की एक महिला का कहना था कि उसने अपना कौमार्य एक ट्रैम्पोलाइन पर खोया। ट्रैम्पोलाइन वह मजबूत और सख्त कैनवास होता है, जिसे स्प्रिंग के सहारे कि
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