जान से मारने की धमकी देना अब भारी पड़ेगा !! धमकी की धारा 506 में पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ेगी !!
धमकी की धारा 506 में दर्ज होगी अब FIR किसी को जान से मारने की धमकी देना अब भारी पड़ेगा। धमकी की धारा 506 में पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। अब तक पुलिस जान से मारने की धमकी को हल्के में लेती रही है। इसकी महज एनसीआर दर्ज होती थी, जिस पर पुलिस कोई संज्ञान नहीं लेती थी। इस वजह से आईपीसी की मजबूत धारा 506 निष्प्रभावी थी। वहीं, 506 की एनसीआर दर्ज होने के बावजूद भी लोग खुलेआम इसका उल्लंघन करते रहते थे।

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