IPC Act 297 के तहत,किसी भी समाधि स्थल,उपासना स्थल, कब्रिस्तान, मकबरा, श्मशान घाट आदि को नुकसान करना या क्षति पहुचाना !!

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 297 के अनुसार दण्ड का प्रावधान

इस तरह के अपराध समझौता योग्य नहीं होते है,एवं यह अपराध संज्ञये अपराध की श्रेणी में आते हैं।परंतु यह अपराध जमानतीय होते हैं एवं कोई भी मजिस्ट्रेट इन पर कार्यवाही कर सकते हैं। सजा:- इस अपराध में एक वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता हैं।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 297 की परिभाषा

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कार्य करेगा-
1. किसी भी समाधि स्थल, उपासना स्थल, कब्रिस्तान, मकबरा, श्मशान घाट आदि को नुकसान करना या क्षति पहुचाना।
2. किसी भी शव की अवहेलना करना या शव का अपमान करना।
3. श्मशान घाट जा रही कोई शव यात्रा में विघ्न डालना या कोइ बाधा पहुचाना।
4. मृतक व्यक्ति के शरीर से बिना घर वाले कि सूचना के गुर्दा निकालना।

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