मुरारी बापू के खिलाफ धारा 295, 298, 153ए, 511, 66, 67 के तहत केस दर्ज किया गया है ! आख़िर क्या है मामला !!

भगवान श्रीकृष्ण और उनके भाई बलराम को लेकर कथावाचक मुरारी बापू द्वारा की गई अनर्गल टिप्पणी से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इस मामले में अब कोटा के रंगबाड़ी निवासी महावीर यादव ने महावीर नगर थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
एफआईआर दर्ज कराने वाले महावीर यादव राजस्थान युवा यादव महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनका आरोप है कि मुरारी बापू ने ऐसी बातें करके हिंदुओ की भावनाओं को ठेस पहुँचाया है।
कथित बयान की वीडियो देखते हुए महावीर नगर पुलिस स्टेशन में इस मामले में मुरारी बापू के खिलाफ धारा 295, 298, 153ए, 511, 66, 67 के तहत केस दर्ज किया गया है।
आख़िर क्या था मामला।
दरअसल कुछ समय पहले मिर्जापुर स्थित आदि शक्ति पीठ में कथावाचक मुरारी बापू ने अपनी रामकथा के दौरान भगवान कृष्ण के बारे में अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसका एक चैनल के माध्यम से प्रसारण भी किया गया था। यह वीडियो अभी हाल में सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच वायरल हो रहा है।
वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह मुरारी बापू ने भगवान श्रीकृष्ण के बारे में कहा कि वो धर्म की स्थापना करने में पूरी तरह फेल हो गए थे। बलराम के बारे में उन्होंने कहा कि वो चौबीस घंटे मदिरा के नशे में रहते थे। मुरारी बापू सिर्फ इतने पर नहीं रुके। उन्होंने कृष्ण के पुत्र और पौत्रों पर भी शराब के नशे में मार्गों पर छेड़छाड़ करने की अभद्र टिप्पणी भी की। ऐसे घिनौने आरोप लगा कर मुरारी बापू ने हिंदू धर्म और भगवान कृष्ण को पूजने वालों की भावनाओं को आहत किया।




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