साइबर अपराधों के मुद्दे से निपटने के लिए, विभिन्न शहरों के CID ने विभिन्न शहरों में साइबर क्राइम सेल खोले हैं !
यह सच है कि अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ता इस तथ्य पर ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी जानकारी को हैक किया जा सकता है और ऐसे लोग शायद ही कभी अपने पासवर्ड को बदलते/दस्तावेज की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वे सतर्क होकर इन्टरनेट का उपयोग करने के विषय में जागरूकता नहीं रखते हैं और अपनी जानकारी पर साइबर हमले को लेकर सचेत नहीं रहते हैं और इसी के चलते तमाम लोग, अनजाने में साइबर अपराध की चपेट में आ जाते हैं। हमे अपने आप को और दूसरों को इसके निवारक उपायों को लेकर शिक्षित करना चाहिए, ताकि हम और आप एक व्यक्ति या व्यवसाय के रूप में खुद के बचाव के लिए सतर्कता बरत सकें। इसके अलावा साइबर अपराधों के मुद्दे से निपटने के लिए, विभिन्न शहरों के CID (आपराधिक जांच विभाग) ने विभिन्न शहरों में साइबर क्राइम सेल खोले हैं। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) स्पष्ट रूप से यह कहता है कि जब साइबर अपराध किया जाता है, तो इसका एक वैश्विक अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) है और इसलिए किसी भी साइबर सेल में इसको लेकर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
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