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कोई व्यक्ति आपके घर में बिना आपकी मर्जी या परिवार के किसी भी सदस्य की अनुमति के बिना आकर अनियमिता फैलाए या झगड़ा करे तो आप उस व्यक्ति के ऊपर IPC 442 FIR दर्ज कर सकते है !

अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बिना आपकी मर्जी या परिवार के किसी भी सदस्य की अनुमति के बिना आकर अनियमिता फैलाए या झगड़ा करे तो आप उस व्यक्ति के ऊपर आप आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत मामला दर्ज कर सकते हैं।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 442 के तहत दण्ड का प्रावधान !!

यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं एवं संज्ञये  एवं जमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा  की जा सकती है।
सजा- धारा 442 में घटित अपराध की सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 448 में दिया गया है।एक वर्ष की कारावास या एक हजार रुपए जुर्माना या दोनो से दंडित किया जा सकता है।
मंगराज बरिक बनाम उडीसा राज्य ।

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#महाराष्ट्र के मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी,मेरा बेटे कृष्णा चव्हाण #कर्नाटक से ठाणे रेलवे स्टेशन पर आते वक़्त लोकल रेल्वे से उसका एक्सीडेंट में मौत होकर 3 साल गुजर जाने पर भी आज तक इस ग़रीब माता पिता को इंसाफ नही मिला हैं !! आज तक किसी भी रेलवे के तरफ़ से कोई अधिकारी मेरे बेटे के ट्रेन एक्सीडेंट लेकर या कोर्ट केस से संबधित कोई भी इनफार्मेशन मुझे नही दी हैं. मेरे बेटे के मौत को लेकर कोई भी रेलवे डिपार्टमेंट से कानूनी लीगल मदत आज तक नही मिली हैं. #कृष्णा पुनिया चव्हाण को इंसाफ दिलाने के लिए जनता इस न्यूज़ पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ हीं कमेट्स बॉक्स में अपनी राय रखे !!