मा.सर्वोच्च न्यायालय ने कहा की “लिंग पहचान,किसी की व्यक्तिगत पहचान,लिंग के आधार पर निहित है और अभिव्यक्ति प्रस्तुति है,इसलिए,इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित किया जाना होगा !!

एक ट्रांसजेंडर की मां ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके बेटे को कुछ ट्रांसजेंडर द्वारा हिरासत में लिया गया है. हालांकि, अदालत ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि “पसंद किए गए लोगों के साथ घूमने या सहयोग करने का अधिकार और अपने माता-पिता के घर में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.”
न्यायमूर्ति वी.चिटंबरेश और न्यायमूर्ति केपीपी ज्योतिंद्रनाथ की पीठ पर याचिका में  कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता में एक व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में रहने का अधिकार भी शामिल है. माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि “गोपनीयता, आत्म-पहचान, स्वायत्तता और व्यक्तिगत अखंडता के मूल्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को मौलिक अधिकार हैं और राज्य है उन अधिकारों की रक्षा और पहचान करने के लिए बाध्य है. “
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके बेटे को कुछ ट्रांसजेंडर द्वारा हिरासत में लिया गया था और डर था कि वह शारीरिक दुर्व्यवहार और अंग प्रत्यारोपण के खतरे में है. उन्होंने यह भी बताया कि उनका बेटा “मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के साथ मूड डिसऑर्डर” का रोगी है.
माननीय न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का उल्लेख भारत के राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम संघ में किया और निर्णय के निम्नलिखित मार्ग को उद्धृत किया “लिंग पहचान, इसलिए, किसी की व्यक्तिगत पहचान, लिंग के आधार पर निहित है अभिव्यक्ति और प्रस्तुति और, इसलिए, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित किया जाना होगा।

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