भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अनुसार पुलिस के पास यह अधिकार हो जाता है, कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए उस व्यक्ति का जुर्म बहुत ही संगीन होना चाहिए, किसी मामूली से या छोटे मामले में पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है।
गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य क्या है ?
प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ़्तारी करते समय –
१ – अपने नाम का सही , दृश्यमान तथा स्पष्ट पहचान धारण करेगा जो की पहचान को सहज कर सकेगा .
२ – गिरफ़्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा जो की –
क – कम से कम एक साक्षी द्वारा जो गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का सदस्य है , या जहाँ गिरफ़्तारी की गयी है ,उस मोहल्ले के किसी सम्मानीय सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा .
ख – गिरफ्तार किये गये व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा .
३ – जब तक ज्ञापन उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित नहीं किया जाता , गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को सूचित करेगा , की उसके द्वारा नामित नातेदार या मित्र को उसकी गिरफ़्तारी की सुचना दिए जाने का अधिकार है .
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