!! स्वतन्त्र सम्मति !!
वैध संविदा के लिए आवश्यक है की पक्षकारो की सम्मति स्वतन्त्र रूप से प्राप्त की गयी हो . धारा 13 एवं 14 के अनुसार स्वतन्त्र सम्मति तब मानी जाती है जब –
अ – दो या अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं ( धारा-13)
ब – ऐसी सम्मति निम्न के द्वारा प्राप्त न की गयी हो ( धारा-14)
स – उत्पीडन द्वारा ( धारा-15)
द – असम्यक असर ( धारा-16)
न- कपट ( धारा-17)
प – दुर्व्यप्देशन ( धारा-18)
फ – भूल द्वारा ( धारा-20 , 21 , 22)
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