भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 264 की परिभाषा !!

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 264 की परिभाषा !!

कोई व्यक्ति कपटपूर्वक भावना रखते हुए वजन वाले खोटे बांट या लंम्बाई मापने के लिए खोटे उपकरण जैसे तराजू, गज (मीटर) आदि। का उपयोग धोखा देने के उद्देश्य से करता है। वह व्यक्ति धारा 264 के अंतर्गत दोषी होगा। 
नोट:- यहाँ खोटे बांट या माप का तात्पर्य ऐसे बांट या माप से है जो वास्तविक वजन या माप की स्थिति में नहीं हो।
इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं। यह अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी मजिस्ट्रेट को होता है। सजा- एक वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। 

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