संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 2000 के अनुसार इसमें ऐसे अपराधों को शामिल किया जाता है, जिनमें सज़ा कम- से-कम 4 वर्ष की हो !!
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक अथवा अन्य लाभों के लिये तीन या इससे अधिक व्यक्तियों का संगठित दल, जो गंभीर अपराध करने के लिये कुछ समय से एकजुट होते हैं, संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। पारराष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 2000 के अनुसार इसमें ऐसे अपराधों को शामिल किया जाता है, जिनमें सज़ा कम- से-कम 4 वर्ष की हो।
परंपरागत संगठित अपराधों में अवैध शराब का धंधा, अपहरण, जबरन वसूली, डकैती, लूट, ब्लैकमेल, माफिया आदि का व्यवसाय शामिल किया जाता है। गैर-पारंपरिक अथवा आधुनिक संगठित अपराधों में मनी लॉन्ड्रिंग, जाली नोटों का वितरण, हवाला कारोबार, साइबर अपराध, मानव तस्करी, हथियारों एवं मादक पदार्थों की तस्करी आदि को शामिल किया जाता है।
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