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एक अभियुक्त का अधिकार धारा 167 (2) के तहत जमानत लेने का अधिकार प्रावधान में निर्दिष्ट समय के भीतर जांच के समापन में जांच अधिकारी के डिफ़ॉल्ट पर अर्जित करता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 167 (2) और 439 (आईए) - के तहत जमानत - अंतर के बीच - संहिता की धारा 439 (1 ए) में निहित प्रावधान धारा 167 (2) के लिए जमानत के लिए आवेदन पर लागू नहीं होता है।
संहिता की धारा 167 (2) के तहत जमानत पर आना, यह मौलिक रूप से संहिता की धारा 437, 438 और 439 के तहत जमानत से अलग है। धारा 167 (2) एक अभियुक्त के लिए एक अनिश्चित अधिकार प्रदान करता है, जबकि धारा 437, 438 और 439 उन अभियुक्तों को इस तरह का कोई अधिकार नहीं देता है और उन प्रावधानों के तहत जमानत देना केवल न्यायिक विवेक का मामला है। एक अभियुक्त का अधिकार धारा 167 (2) के तहत जमानत लेने का अधिकार प्रावधान में निर्दिष्ट समय के भीतर जांच के समापन में जांच अधिकारी के डिफ़ॉल्ट पर अर्जित करता है।

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#महाराष्ट्र के मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी,मेरा बेटे कृष्णा चव्हाण #कर्नाटक से ठाणे रेलवे स्टेशन पर आते वक़्त लोकल रेल्वे से उसका एक्सीडेंट में मौत होकर 3 साल गुजर जाने पर भी आज तक इस ग़रीब माता पिता को इंसाफ नही मिला हैं !! आज तक किसी भी रेलवे के तरफ़ से कोई अधिकारी मेरे बेटे के ट्रेन एक्सीडेंट लेकर या कोर्ट केस से संबधित कोई भी इनफार्मेशन मुझे नही दी हैं. मेरे बेटे के मौत को लेकर कोई भी रेलवे डिपार्टमेंट से कानूनी लीगल मदत आज तक नही मिली हैं. #कृष्णा पुनिया चव्हाण को इंसाफ दिलाने के लिए जनता इस न्यूज़ पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ हीं कमेट्स बॉक्स में अपनी राय रखे !!