सात वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है !! सरकारी अधिकारी निर्दोष नागरिक को जबरन रोककर रखे तो !!
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 220 की परिभाषा:-
किसी लोकसेवक द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा कार्य करना विधि के विपरीत है, किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार या भेदभावपूर्वक मुकदमे के लिए पेश किया जाना या हवालात, हिरासत में बन्द रखना भी दण्डनीय अपराध है।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 220 में दण्ड का प्रावधान:-
इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते है। इनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के दूआरा की जाती हैं।
सजा- सात वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
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