कुछ ऑनलाइन मीडिया ऐसे संवैधानिक प्रावधानों के प्रति चिंतित हैं और ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि जो भी होता है वह अराजकता का माहौल पैदा करेगा !!
केरल में पुलिस एक्ट में बड़ा बदलाव, अपशब्द पर भी होगी सजा CM बोले अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ नहीं !
Kerala Police Act Amendment: केरल पुलिस ने कहा है कि वह संशोधित पुलिस अधिनियम पर कार्रवाई करने से पहले एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगी.
केरल के मुख्यमंत्री ने रविवार को एक बयान में कहा कि ऐसा माना जाता है कि जहां एक शख्स की ईगो शुरू होती है वहीं दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है जिसका सम्मान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी को भी अपनी मुट्ठी को उठाने की आजादी है लेकिन ये वहीं खत्म हो जाती है जैसे ही दूसरे की नाक शुरू हो जाती है. हालांकि, इस विचार के बार-बार उल्लंघन होने के उदाहरण हैं.
विजयन ने कहा कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था को बदल देगा और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है.
केरल पुलिस अधिनियम संशोधन Kerala Police Act Amendment का बचाव किया है. ये संशोधन किसी भी मामले की धमकी, गाली गलौज, अपमानजनक और भद्दी भाषा कहने, छापने, और प्रसारित करने पर सजा देने का प्रावधान करता है.
हालांकि, कुछ ऑनलाइन मीडिया ऐसे संवैधानिक प्रावधानों के प्रति चिंतित हैं और ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि जो भी होता है वह अराजकता का माहौल पैदा करेगा. विजयन ने कहा कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था को बदल देगा और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है.तमाम आलोचनाओं के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन Kerala's CM Pinarayi Vijayan ने इसमें कहा गया है कि ये कानून महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स पर हो रहे साइबर हमलों के चलते लाया गया है. समाज में किसी भी व्यक्ति का सम्मान जरूरी है. इसकी संवैधानिक मान्यता भी है. सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इसे सुनिश्चित करे.
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