मा.न्यायमूर्ति शाह ने सहमति व्यक्त की, "हम सर्वोच्च न्यायालय का बोझ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं।"
इस पीठ ने यह दावा किया कि जहां एक पक्ष अदालत के आदेश के अनुपालन में एक विशिष्ट अवधि के भीतर परिसर खाली करने की अंडरटेकिंग देता है,वहीं दूसरा पक्ष, ज्यादातर मामलों में, अंडरटेकिंग का उल्लंघन होने पर अदालत में फिर से अवमानना याचिका दायर करने के लिए मजबूर होता है।
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