एक जनहित याचिका पर सुनवाई ! किन्नर क्यों नहीं कर सकते रक्तदान ? सुप्रीम कोर्ट ने बैन पर उठाया सवाल !!
किन्नर क्यों नहीं कर सकते रक्तदान ? सुप्रीम कोर्ट ने बैन पर उठाया सवाल, मांगा केंद्र से जवाब भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने टी संता सिंह द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को यह नोटिस जारी किया है।
इस पर सीजेआई बोबडे ने कहा, "हम उत्तरदाताओं को नोटिस जारी कर रहे हैं और उनके जवाब का इतंजार करेंगे।"सांता सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस जनहित याचिका में ब्लड डोनर दिशा-निर्देश 2017 की धारा 12 और 51 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। साथ ही साथ ही इस नियम पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।
याचिकाकर्ता ने ब्लड डोनर गाइडलाइंस 2017 के दिशा-निर्देशों के मौजूदा नियमों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का ध्यान इसकी ओर खींचा, जिसमें ट्रांसजेंडर को रक्त दान करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
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