आईपीसी की धारा 408 और 420 और आईटी अधिनियम की धारा 43, 65 और 66 के तहत आरोप लगाया गया था।


एसएलपी में उद्धृत अन्य मामला गगन हर्ष शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य में 2018 बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है। जहां कुछ व्यक्तियों पर उनके मालिक का डेटा और सॉफ्टवेयर की चोरी का आरोप लगाया गया और आईपीसी की धारा 408 और 420 और आईटी अधिनियम की धारा 43, 65 और 66* के तहत आरोप लगाया गया था। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उनके खिलाफ आईपीसी के तहत लगाए गए आरोपों को हटा दिया जाए और उनके खिलाफ आईटी अधिनियम के तहत आरोपों की जांच की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। आगे यह तर्क दिया गया कि यदि शरत बाबू दिगुमर्ती में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाता है तो समान कार्यों से उत्पन्न होने वाले अपराधों के लिए याचिकाकर्ताओं पर केवल आईटी अधिनियम के तहत आरोप लगाया जा सकता है न कि आईपीसी के तहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि उनके खिलाफ आईपीसी के तहत आरोप हटा दिए जाएं। 

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