केंद्र को 4 महीने के भीतर विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के निर्देश जारी करने को कहा !! सुप्रीम कोर्ट ने कहां !!
केंद्र को 4 महीने के भीतर विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के निर्देश जारी करने को कहा !! सुप्रीम कोर्ट !!
कोर्ट ने कहा कि फैसले में कोई अस्पष्टता नहीं है और केंद्र को विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए 2016 अधिनियम की धारा 34 के प्रावधान के तहत निर्देश जारी करने का निर्देश दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान और प्रतिवादियों की ओर से पेश अधिवक्ता राजन मणि की दलीलें सुनीं।
सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण के लिए "जल्द से जल्द" निर्देश जारी करे।
निर्देश जारी करने में चार महीने से ज्यादा समय ना लगे। कोर्ट ने आदेश केंद्र सरकार की ओर से दायर एक विविध आवेदन पर जारी किया, जिसमें सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्य के फैसले के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। उक्त आदेश में घोषित किया गया था कि विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है।
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