कोर्ट ने कहा कि तीन महीने की अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर शाहिद बिना किसी चूक के संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा।


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा: "आवेदक/आरोपी मोहम्मद शाहिद के खिलाफ अपराध और सामग्री में निश्चित रूप से गंभीरता है। हालांकि आवेदक/अभियुक्त की चिकित्सा स्थिति भी सर्वोपरि है।"

शाहिद के खिलाफ FIR No: 50/2020 जाफराबाद में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 353, 283, 332, 333, 323, 307, 302, 427, 120B, 34 और 388 सहित आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा तीन और चार के तहत दर्ज आरोपियों में से एक है।

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