संभोग और बलात्कार के प्रयास के बीच अंतर पर, अदालत ने ये टिप्पणियां कीं: अपराध करने के लिए 'तैयारी' और 'प्रयास' के बीच एक स्पष्ट अंतर है और यह सब एक मामले में पेश किए गए साक्ष्य की प्रकृति के साथ मिलकर वैधानिक आदेश पर निर्भर करता है। 'तैयारी' के चरण में विचार-विमर्श, उपाय या उपायों की व्यवस्था करना या व्यवस्था करना शामिल है, जो अपराध की शुरुआत के लिए आवश्यक होगा।
'प्रयास' दंडनीय है क्योंकि अपराध का एक असफल प्रयास भी मेन्स री से पहले, नैतिक अपराधबोध से पहले होता है, और सामाजिक मूल्यों पर इसका विनाशकारी प्रभाव वास्तविक अपराध से कम नहीं होता है। (पैरा 11)
अपील में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसे धारा 354 के तहत दोषसिद्धि में संशोधित किया और उसे दी गई सजा को कम कर दिया। हाईकोर्ट ने यह विचार किया कि उसने दोनों अभियोक्ता के साथ बलात्कार की कोशिश में सभी प्रयास नहीं किए, और वह तैयारी के चरण से आगे नहीं गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के प्रयास के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए बलात्कार करने के लिए 'तैयारी' और 'प्रयास' के बीच का अंतर समझाया। इस मामले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 511 के साथ पठित धारा 376(2)(एफ) के तहत दोषी ठहराया गया था।
राज्य सरकार द्वारा दायर अपील में उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या आरोपी द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376(2)(एफ) के तहत बलात्कार का प्रयास करने के बराबर है या यह एक मात्र 'तैयारी' थी, जिसके कारण पीड़िताओं का शील भंग हुआ ? यह ध्यान दिया जा सकता है कि मौजूदा मामले में अपराध की घटना की तारीख 20.12.2005 है (जो कि पॉक्सो के अधिनियमन के लागू होने से पहले और 2013 में बलात्कार को पुनर्परिभाषित करने वाले आईपीसी के संशोधन से पहले की है।
अदालत ने देखा कि इस बात के साक्ष्य हैं कि आरोपी नाबालिग लड़कियों को कमरे के अंदर ले गया था और उसने दरवाजे बंद कर लिये थे। फिर उसने लड़कियों और खुद के कपड़े उतार दिये, और पीड़ितों के गुप्तांग पर अपने जननांग रगड़े थे। यह भी पाया गया कि दोनों पीड़ित बच्चों के बयान पूर्ण आत्मविश्वास से भरे थे और बेगुनाही को स्थापित करते हैं। उनके बयान मूल बयान हैं और इस बात की दूर-दूर तक संभावना नजर नहीं आती कि उनसे सिखा-पढ़ाकर बयान दिलाया गया।
अदालत ने पाया कि ये कृत्य यौन संबंध बनाने के प्रयास में किए गए थे। बेंच ने कहा, "इन कृत्यों को जानबूझकर अपराध करने के उद्देश्य से किया गया था और तार्किक तौर पर अपराध के निकट थे। अभियुक्तों के कृत्य 'तैयारी' से परे चले गये थे और वास्तविक यौन संबंध से ठीक पहले थे।'' पीठ ने आगे कहा कि निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 511 के साथ पठित धारा 375 के दायरे में बलात्कार के प्रयास के रूप में दंडनीय अपराध के लिए सही दोषी ठहराया, क्योंकि यह घटना के समय लागू प्रावधान था।
जबकि अपराध करने का 'प्रयास' तैयारी पूरी होने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। 'प्रयास' तैयारी के बाद 'मेंस री' का निष्पादन है। 'प्रयास' वहीं से शुरू होता है जहां 'तैयारी' समाप्त होती है, हालांकि यह पृष्ठ अपराध के वास्तविक शुरुआत से कम है। (पैरा 12)
यह आपराधिक न्यायशास्त्र की एक निश्चित पूर्वधारणा है कि प्रत्येक अपराध में, पहला, मेन्स री (अपराध करने का इरादा), दूसरा, इसे करने की तैयारी, और तीसरा, इसे करने का प्रयास। अगर तीसरा चरण, यानी 'प्रयास' सफल होता है, तो अपराध पूरा हो जाता है। यदि प्रयास विफल हो जाता है, तो अपराध पूरा नहीं होता है, लेकिन कानून अभी भी व्यक्ति को उक्त कार्य करने के लिए दंडित करता है।
हालाँकि, यदि विशेषताएँ स्पष्ट रूप से तैयारी के चरण से परे हैं, तो कुकर्मों को मुख्य अपराध करने के लिए एक 'प्रयास' कहा जाएगा और इस तरह का 'प्रयास' आईपीसी की धारा 511 के मद्देनजर अपने आप में एक दंडनीय अपराध है।
🔶 अपराध करने के लिए 'तैयारी' या 'प्रयास' मुख्य रूप से एक आरोपी के कार्य और आचरण के मूल्यांकन पर निर्धारित किया जाएगा; और क्या यह घटना 'तैयारी' और 'प्रयास' के बीच की बारीक रेखा को तोड़ने के समान है या नहीं। यदि अपराध करने के लिए अभियुक्त द्वारा कोई प्रकट कार्य नहीं किया गया है और केवल प्रारंभिक अभ्यास किया गया है और यदि इस तरह के प्रारंभिक कार्य वास्तविक अपराध के होने की संभावना का एक मजबूत अनुमान लगाते हैं, तो अभियुक्त अपराध करने की तैयारी का दोषी होगा, जो दंडनीय कानूनों के तहत इरादे और आशय के आधार पर दंडनीय हो भी सकता है और नहीं भी। (पैरा 13)
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