बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले को अपनी पूर्व पत्नी प्रतिमा उर्फ रानी हेमंत नागराले का बकाया गुजारा भत्ता यथाशीघ्र चुकाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति ए.ए.सईद और न्यायमूर्ति एस.जी.डिगे की खंडपीठ ने 15 नवम्बर को इस बाबत अपना आदेश पारित किया।
प्रतिमा के वकील पी.वी.नेल्सन राजन ने अदालत को सूचित किया था कि पिछले चार महीनों से हेमंत नागराले ने गुजारा भत्ता की राशि का भुगतान नहीं किया था.
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