अदालत ने आईपीसी की धारा 376 के प्रावधान पर विचार करते हुए सजा को कम करने की आरोपी की याचिका को भी खारिज कर दिया।
यदि गवाही भरोसेमंद है तो केवल पीड़िता की गवाही के आधार पर बलात्कार के आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है,सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया ।
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बलात्कार के आरोपी को केवल पीड़िता/अभियोक्ता की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन यह गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद होनी चाहिए।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस तर्क की जांच करते हुए कहा
केस का नाम: फूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य
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