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जस्टिस सीए याचिकाकर्ता से कहा कि "हम यहां नहीं हैं कि क्या वैवाहिक बलात्कारों को दंडित किया जाना चाहिए !!


कहने का अधिकार, किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं हो सकता।" दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते 
जस्टिस सीए याचिकाकर्ता से कहा कि- "हम यहां नहीं हैं कि क्या वैवाहिक बलात्कारों को दंडित किया जाना चाहिए।

हम इस सवाल पर हैं कि क्या ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को बलात्कार का दोषी ठहराया जाना चाहिए।" कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में गुणात्मक अंतर होता है ।

आप किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जो आपको सामाजिक या कानूनी रूप से किसी भी रूप में दिया गया है। यहाँ आदमी वही व्यायाम कर रहा है जिसे वह दाम्पत्य मानता है, ठीक है। 

अगर विधायिका ने सोचा है कि वैवाहिक संबंधों में गुणात्मक अंतर के कारण, हमें इसे बलात्कार के रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए, तो मैं इस सवाल पर नहीं हूं कि इसे दंडित किया जाना चाहिए या नहीं।"

जहां पक्ष विवाहित होते हैं और जहां उनकी शादी नहीं होती है ।

और प्रथम दृष्टया, यह गुणात्मक अंतर उस अपवाद में भूमिका निभा सकता है जिसे सेक्शन 375 में जोड़ा गया है।

अगर विधायिका को लगता है कि जहां पार्टियों की शादी हुई है, वहां हमें इसे बलात्कार के रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे ऐसे मामले में वर्गीकृत किया जाएगा यदि पार्टियां अविवाहित हैं और आदमी कहता है कि मैं इसे रखना चाहता हूं तो यह बल की बात है।

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#महाराष्ट्र के मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी,मेरा बेटे कृष्णा चव्हाण #कर्नाटक से ठाणे रेलवे स्टेशन पर आते वक़्त लोकल रेल्वे से उसका एक्सीडेंट में मौत होकर 3 साल गुजर जाने पर भी आज तक इस ग़रीब माता पिता को इंसाफ नही मिला हैं !! आज तक किसी भी रेलवे के तरफ़ से कोई अधिकारी मेरे बेटे के ट्रेन एक्सीडेंट लेकर या कोर्ट केस से संबधित कोई भी इनफार्मेशन मुझे नही दी हैं. मेरे बेटे के मौत को लेकर कोई भी रेलवे डिपार्टमेंट से कानूनी लीगल मदत आज तक नही मिली हैं. #कृष्णा पुनिया चव्हाण को इंसाफ दिलाने के लिए जनता इस न्यूज़ पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ हीं कमेट्स बॉक्स में अपनी राय रखे !!