14 अक्टूबर 2003 को स्थापित किया गया था।
मई 2009 में धनेंद्र कुमार के पहले अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों में पूरी तरह कार्यात्मक हो गया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक वैधानिक निकाय है।
जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया है।
इसका मुख्य उद्देश्य अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करना और किसी भी प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते को साकार होने से रोकना है।
अधिनियम की धारा 19 आयोग को कुछ समझौतों और संगठन के प्रमुख पदों की जांच करने का अधिकार देती है।
धारा 3 और धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस प्रकार, आयोग के पास जांच शुरू करने की शक्ति है।
यदि उसके विचार में, कथित उल्लंघन के मामले में, उपरोक्त खंड में विधायिका द्वारा दिए गए व्यापक खाका को ध्यान में रखते हुए।
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