Fundamental Duties In India: Article 51(A)


MUMBAI CRIME PAGE: मूल कर्तव्य जो 1976 में संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए।

 संस्कृति को बनाने और बढ़ावा देने के अलावा, इन कर्तव्यों को लागू करने में विधायिका के हाथों को मौलिक अधिकारों के साथ हमें मजबूत करते हैं।

भारतीय संविधान का भाग IVA मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 

अब तक,11 मौलिक कर्तव्य हैं।

1. हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए।

2. अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए।

3. स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों पर चलना चाहिए।

4. हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें।

5. हमारे राष्ट्र की रक्षा करें।

6. आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। 

7. एक समान भाईचारे की भावना होनी चाहिए। 

8. हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करें।

9. हमारे देश के पर्यावरण की रक्षा करें प्रत्येक विचार के लिए         वैज्ञानिक तर्क उत्पन्न करें। 

10. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए। उत्कृष्टता के लिए प्रयास। 

11. प्रत्येक माता-पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6-14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजें।

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