मुंबई की एक विशेष पीएमएलए "धन शोधन निवारण अधिनियम" अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ नबाब मलिक को भी कोर्ट ने जमानत देने से साफ़ मना कर दिया है !
एनसीपी नेता देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ED ने पिछले साल नवंबर को गिरफ्तार किया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
Comments