व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण एक्ट 2014 किसी भी व्यक्ति जैसे सूचना प्रदाता को भ्रष्टाचार,जानबूझकर पद या निर्णय लेने की शक्ति के दुरुपयोग तथा आपराधिक प्रक्रियाओं में लिप्त जनसेवक के खिलाफ रिपोर्ट करने का अधिकार देता है।
संशोधनों का संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ है। इनमें सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 8 (1) के अंतर्गत किए जाने वाले प्रकटीकरणों के संदर्भ में भी सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है।
यह विधेयक सिर्फ सरकारी कर्मियों के लिए है। इस विधेयक का उद्देश्य एक ऐसी नियमित प्रणाली प्रदान करना है जिससे लोक सेवकों और मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार या सत्ता का जानबूझकर दुरुपयोग करने के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जा सके।
विधेयक के मुख्य बिन्दु हैं-
1) भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले कर्मियों की पहचान गुप्त रहेगी।
जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों की सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
2) भ्रष्टाचार की झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई, और सजा का भी प्रावधान।
3) न्यायपालिका, एसपीजी को छोड़कर सेना एवं खुफिया एजेंसियां और पुलिस भी दायरे में।
4) पद के दुरुपयोग को भी भ्रष्टाचार के दायरे में लाया गया।
5) पांच साल तक पुराने मामलों में ही दर्ज होगी शिकायत।
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