Foodway Restaurant & Mughlai Restaurants, Sonapur, Bhandup West, Mumbai, के हॉटेल में पका हुआ चावल रबर की तरह हो जाता है !!
Foodway Restaurant & Mughlai Restaurants, Sonapur, Bhandup West, Mumbai, के हॉटेल में पका हुआ चावल रबर की तरह हो जाता है !!
👉!! सावधान !! सावधान !! सावधान !!
👉 Foodway Restaurant & Mughlai Restaurants, Ram Rahim Udyog Nagar, Sonapur, Bhandup West, Mumbai, Maharashtra 400078 के हॉटेल में पका हुआ चावल रबर की तरह हो जाता है !!
To,
आरोग्य स्वास्थ्य अधिकारी & खाद्य सुरक्षा अधिकारी
Foodway Family Restaurant & Mughlai Restaurants,Ram Rahim Udyog Nagar, Sonapur, Bhandup West, Mumbai, Maharashtra 400078
विषय : खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में धारा - 13 [ पूर्ण अधिनियम ] के तहत हॉटेल मालिक पर लीगल कार्यवाही कर के उस होटल को सील करें।
खाद्य पदार्थ में मिलावट होने पर स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण, खाद्य सामग्री में मिलावट के खिलाफ मुकदमा चलाने के बाद, उप-धारा (2) से (2डी) के प्रावधानों को लागू करेगा।
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में धारा - 11 [ पूर्ण अधिनियम ]
खाद्य पदार्थ 43 [या मिलावट ] का नमूना उप-धारा (1) या उप-धारा के तहत लिया जाता है खाद्य पदार्थ या मिलावट या दोनों का नमूना, जैसा भी मामला हो, के अनुसार भेजें।
Vijay Shantilal Chopada And Ors vs The State Of Maharashtra & Ors on 4 March, 2016
Sir / Madam,
हमारी मीडिया को जनता से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस पत्ते : Foodway Family Restaurant & Mughlai Restaurants,Ram Rahim Udyog Nagar, Sonapur, Bhandup West, Mumbai, Maharashtra 400078 पर यह हॉटेल चल रहा है । इस हॉटेल का मालिक कस्टमर को राइस ( चावल) पक्का हुवा भी बेचताहै। "राइस ( चावल) पक्का"हुवा इस चावल को खाने के लिये जैसे ही कस्टमर्स मुंह में चबाते है, तो यह "रबर"की तरह ठोस हो जाता है। यह चावल पचन के लिये भी बहुत ज्यादा समय लेता है। कस्टमर्स का पेट भी फुला फुला रहता है।
आप से नम्र निवेदन है,की खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में धारा - 13 [ पूर्ण अधिनियम ] के तहत हॉटेल मालिक पर लीगल कार्यवाही कर के उस होटल को सील करें।
Comments