The Constitution of India, 1950 Article 19(1)(a) of the Constitution of India protects the personal freedom and commercial freedom of the media.
प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 यह अधिनियम प्रेस की आज़ादी के बारे में नियंत्रण प्रदान करता है और उनकी प्रेस की नीतियों और मानदंडों की रख रखाव करता है।
प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 यह अधिनियम प्रेस की आज़ादी के बारे में नियंत्रण प्रदान करता है और उनकी प्रेस की नीतियों और मानदंडों की रख रखाव करता है।
इसका मुख्य उद्देश्य उचित और न्यायसंगत पत्रकारिता को सुनिश्चित करना है।
टेलीविजन प्राधिकरण अधिनियम 1995 यह अधिनियम टेलीविजन पर संचार के लिए नियंत्रण प्रदान करता है !
भारतीय संविधान, 1950 भारतीय संविधान की धारा 19(1)(a) मीडिया को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यापारिक स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करती है।
प्रेस काउंसिल एक्ट, 1978 इस अधिनियम के तहत प्रेस काउंसिल नियमित किया जाता है, जो मीडिया के नियमों और नैतिकता के पालन का कार्य संभालता है। प्रेस काउंसिल के तहत, मीडिया संगठनों को नियमित करने, पत्रकारों के निर्माण, और अभियांत्रिकी त्रुटि के मामलों का समाधान करने की जिम्मेदारी होती है।
संविधानिक अधिकार मीडिया को न्यूज़ और जानकारी के प्रसार की स्वतंत्रता देती है, परन्तु इसके संबंध में विशेष प्रतिबंध और बाधाएं भी होती हैं जैसे गोपनीयता, लोकप्रियता, नेशनल सिक्योरिटी आदि के आधार पर।
Comments