बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा-10 दिन में घर खाली करो !!
माता-पिता को प्रताड़ित करते थे बेटा-बहू !!
कोर्ट ने कहा है कि यदि बेटे-बहू तय अवधि में घर खाली नहीं करते है, तो सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल के आदेश को कड़ाई से लागू किया जाए, जिसमें बेटे-बहू को जेल भेजने तक का निर्देश दिया गया है !
बुजुर्ग दंपती ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका के अनुसार, बुजुर्ग ने 2002 में खारघर में फ्लैट खरीदा था। फ्लैट के लिए पिता ने बेटे के साथ संयुक्त रूप से लोन लिया था, लेकिन बेटे ने लोन की रकम का भुगतान नहीं किया। उलटे बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपती को यातना देना शुरू कर दिया। पारिवारिक कलह से त्रस्त बुजुर्ग दंपती ने ट्राइब्यूनल शरण ली।
कोर्ट ने यह निर्देश 70 वर्षीय बुजुर्ग दंपती की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट ने कहा है कि यदि बेटे-बहू तय अवधि में घर खाली नहीं करते है, तो सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल के आदेश को कड़ाई से लागू किया जाए, जिसमें बेटे-बहू को जेल भेजने तक का निर्देश दिया गया है !
ट्राइब्यूनल ने जून, 2022 में बेटे-बहू को घर खाली करने और 5 हजार रुपये भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया था।
ट्राइब्यूनल को बेटे-बहू की अर्जी पर 6 सप्ताह में निर्णय लेने को कहा गया है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदोश पुनिवाला की बेंच के सामने बुजुर्ग दंपती की याचिका पर सुनवाई हुई।
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