#The Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011

The Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011


विधिक माप विज्ञान अधिनियम का उद्देश्य मीट्रिक प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना है ताकि एक समान प्रणाली हो जो स्पष्ट हो और इसलिए उपभोक्ता को लेनदेन में खरीदी/बेची जा रही वस्तुओं के माप/मात्रा को समझने में सहायता मिले। 

इसलिए, व्यवसाय मालिकों के लिए यह सुनिश्चित करना उचित है कि,

 ( i ) उत्पाद के वजन और मात्रा की घोषणा पैकेजिंग पर स्पष्ट होनी चाहिए और अधिनियम और नियमों के अनुपालन में होनी चाहिए।

 ( ii ) प्रत्येक पैकेज पर एक लेबल होना चाहिए जिसमें वजन या वस्तु के माप की मानक इकाई या पैकेज में वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में शुद्ध मात्रा की घोषणा हो।

( iii ) इकाइयाँ SI इकाइयाँ होनी चाहिए और ऐसी इकाइयों के प्रतीक वजन और माप की मानक इकाई होने चाहिए।(

 iv ) यह छोटे अक्षरों में होना चाहिए न कि बहुवचन में।

डीएसके लीगल में प्रिंसिपल एसोसिएट। 

1. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 । 

2. बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 । 

3. बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 । 

4. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 , धारा 4. बाट और माप की इकाइयों का मीट्रिक प्रणाली पर आधारित होना।-बाट या माप की प्रत्येक इकाई अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली पर आधारित मीट्रिक प्रणाली के अनुसार होगी। 

5. विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 , नियम 6 में प्रावधान है कि प्रत्येक पैकेज पर निम्नानुसार घोषणा की जानी चाहिए: वस्तु का खुदरा विक्रय मूल्य; उत्पाद का आकार; उत्पाद का वजन; माल का सामान्य/जेनेरिक नाम; निर्माता का विवरण; ग्राहक सेवा नंबर; और विनिर्माण/पूर्व-पैकेज्ड/आयातित वस्तु की तिथि। प्रश्नगत विशिष्ट वस्तु के संदर्भ में अपेक्षित कोई अतिरिक्त घोषणा।

 6. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 , धारा 7 ।

 7. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 , धारा 5 । 

8. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 , धारा 6 ।

 9. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 , धारा 10 । 

10. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 , धारा 11 । 

11. धारा 11. वजन, माप या अंकन की मानक इकाइयों के अलावा उद्धरण आदि का निषेध। 

 (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी माल, चीज या सेवा के संबंध में 

 ( क ) मौखिक रूप से या अन्यथा किसी कीमत या प्रभार का उल्लेख करना या उसकी घोषणा करना। 

( ख ) कोई मूल्य सूची, चालान, कैश मेमो या अन्य दस्तावेज जारी या प्रदर्शित नहीं करना; या ( ग ) कोई विज्ञापन, पोस्टर या अन्य दस्तावेज तैयार या प्रकाशित करना।  

( घ ) पूर्व-पैकेज्ड वस्तु की शुद्ध मात्रा बताएं।

( इ ) 12. विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड वस्तुएं) नियम, 2011 , नियम 13. 13. 2013 एससीसी ऑनलाइन कर 12 . 

14. 2019 एससीसी ऑनलाइन कार 3559 । 

15. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 , धारा 48 । 

16.विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 , धारा 49 ।

17. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 , धारा 51 । 

18. दंड संहिता, 1860 । 

19. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 , धारा 153 । 

20. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 , धारा 50 । 

21. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 , धारा 2(एल) "पूर्व-पैकेज्ड वस्तु" से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जिसे क्रेता की उपस्थिति के बिना किसी भी प्रकृति के पैकेज में रखा जाता है, चाहे वह सीलबंद हो या नहीं, ताकि उसमें निहित उत्पाद की पूर्व-निर्धारित मात्रा हो। 22. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 , धारा 55 । 

23. 2012 एससीसी ऑनलाइन एपी 341.

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