#शादी हो जाने के बाद शादी का झूठा वादा करके बलात्कार का मामला नहीं बनता: सुप्रीम कोर्ट !! 👉 सुप्रीम कोर्ट ने (03 जनवरी को) शादी के बहाने 25 वर्षीय महिला से बलात्कार करने के आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करते हुए कहा कि सहमति से संबंध बनाया गया था, जो शादी में परिणत हुआ। इस प्रकार, अदालत को इस आरोप का कोई आधार नहीं मिला कि शारीरिक संबंध शादी के झूठे वादे के कारण था, क्योंकि अंततः, शादी संपन्न हुई थी। 👉 जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा, "इसलिए प्रथम दृष्टया, यह आरोप कि अपीलकर्ता द्वारा शादी के लिए दिए गए झूठे वादे के कारण शारीरिक संबंध बनाए, निराधार है, क्योंकि उनके रिश्ते के कारण विवाह संपन्न हुआ था। 👉 डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि इस मामले में आरोप ऐसे हैं कि 'कोई भी विवेकशील व्यक्ति' कभी भी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि अपीलकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। कोर्ट ने कहा, “इसलिए यह ऐसा मामला है, जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप ऐसे हैं कि बयानों के आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता...
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