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RTI Act Sec. 1 "Short title, extent and commencement ”!

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है। (2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है। (3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे ।

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं होने के आधार पर निर्णय हो सकता है। आरटीआई अधिनियम को हाथ में नहीं लिया गया है !

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को न्यायपालिका को आरटीआई अधिनियम की प्रयोज्यता के खिलाफ अपनी अपील पर सुनवाई शुरू की। इनमें से एक मामला था, जस्टिस एचएल दत्तू, एपी गांगुली और आरएम लोढा की जस्टिस एपी शाह, एके पटनायक और वीके गुप्ता के अधिवेशन में नियुक्तियों के संबंध में संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच एक्सचेंज की गई नोट फाइलों सहित पूरे पत्राचार का खुलासा। 2009 में केंद्रीय सूचना आयोग। शुरू में, अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने 1981 के एस। पी। गुप्ता की सात-न्यायाधीशों वाली बेंच प्राधिकरण (जिस पर सीआईसी ने आवेगित आदेश में भारी निर्भरता रखी थी) को प्रतिष्ठित किया, इसे "बहुत आदर्शवादी" बताया। ", पास करने के अलावा, जानने के अधिकार के अलावा इसका कोई संदर्भ नहीं है। वास्तव में इसका आधार अनुच्छेद 19 (1) (ए) है और इसे बिल्कुल भी संदर्भित नहीं किया गया है। आज, इसे आयोजित किया गया है। आधार में जानने के अधिकार का स्रोत और अन्य निर्णयों की एक श्रृंखला। इसलिए, एक बार अनुच्छेद आकर्षित होने के बाद, यह 19 (2) में प्रतिबंधों को वहन करता है। प्रतिबंधों को एक कानून द्वारा जानने के अधिकार पर रख...

संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार

भा रत सरकार ने सदैव अपने नागरिको के जीवन को सहज, सुचारु बनाने पर बल दिया है और इस प्रकार इसे ध्‍यान में रखते हुए भारत को पूरी तरह लोक तांत्रिक बनाने के लिए आरटीआई अधिनियम स्‍थापित किया गया है। आ रटीआई का अर्थ है सूचना का अधिकार और इसे संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19 (1), जिसके तहत प्रत्‍येक नागरिक को बोलने और अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्‍या भूमिका है, इसके क्‍या कार्य हैं आदि।