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What to do if the information officer refuses to give information to the third party under RTI Act 2005.

 Rti Act 2005 में थर्ड पार्टी को अगर सूचना देने में सूचना अधिकारी इंकार करता है,तो आप क्या करें।

Rti Section 6 (1) Rti Act 2005

 

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली सूचना के अनुरोध के साथ 10 रुपये के आवेदन शुल्क का होना जरुरी है !!

भारत सरकार द्वारा निर्धारित सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत विनियम) नियम 2005 के अनुसार : सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली सूचना के अनुरोध के साथ 10 रुपये के आवेदन शुल्क का होना जरुरी है । इसे नकद रूप में दिया जा सकता है , जिसकी पावती मिलेगी या मांग ड्राफ्ट या बैंकर के चेक द्वारा भुगतान किया जा सकता है, जो सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी का देय हो । आप अपना अनुरोध, डाक द्वारा 10 रुपये के आवेदन शुल्क जो मांग ड्राफ्ट या निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के नाम पर आहरित बैंकर चेक द्वारा देय हो, के साथ भेज सकते है । आवेदन के साथ शुल्क का भुगतान नकद में किया जा सकता है । आवेदन फैक्स या ई-मेल द्वारा भी भेजे जा सकते हैं । इन मामलों में निगम आवेदन की प्राप्ति-सूचना देगा और आवेदन को क्रम संख्या देगा तथा कितने शुल्क का भुगतान किया जाना है, उसके ब रे में आवेदक को क्रम संख्या देगा तथा कितने शुल्क का भुगतान किया जाना है, उसके बारे में आवेदक को सूचित करेगा । आवेदक को चाहिए कि आवेदन की क्रम संख्या का उल्लेख करते हुए आवेदन शुल्क भेजे । निक्षेप बीमा और प्र...

Rti Act उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिये, “प्रसारित” से सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है !

* प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिये उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े। * उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिये सहज रूप से पहुँच योग्य हो। * सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में सूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुँच योग्य होनी चाहिए। *  स्पष्टीकरण- उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिये, “ प्रसारित ” से सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लो...