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अगर गाड़ी पर पीछे बैठे हुए व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं तो दोनों पर एक ₹1000-₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

अगर गाड़ी पर पीछे बैठे हुए व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं तो दोनों पर एक ₹1000-₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे की महाराष्ट्र यातायात पुलिस के तरफ से दो पहिया वाहन पर नया नियम को लाया गया है। नए नियम के अनुसार अब जो भी व्यक्ति गाड़ी चला रहे हैं उनको तो हेलमेट पहनना ही है। इसके अलावा टू व्हीलर बाइक पर पीछे बैठे हुए व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब दो श्रेणियां ई चालान मशीन में होगी। पहले दो पहिया वाहन चालक के लिए होगा वहीं दूसरी पीलियान राइडर के लिए होगा जो पीछे बैठे हुए होंगे। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो उन्हें भारी जुर्माना देना होगा इसके अलावा मशीन अलग-अलग चालान काटकर उनसे जुर्माना बसुलगी। अगर गाड़ी पर पीछे बैठे हुए व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं तो दोनों पर एक ₹1000-₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।  यह नियम बच्चे और बड़े दोनों पर लागू होगा।