अगर सुरक्षा कारणों से बाहर से पानी की बोतलें नहीं ले जा सकते तो सिनेमा हॉल को मुफ्त पीने का पानी उपलब्ध कराना चाहिए !! मद्रास हाईकोर्ट !!


अगर सुरक्षा कारणों से बाहर से पानी की बोतलें नहीं ले जा सकते तो सिनेमा हॉल को मुफ्त पीने का पानी उपलब्ध कराना चाहिए !! मद्रास हाईकोर्ट !!

न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने कहा, "एक सिनेमा हॉल अगर सुरक्षा कारणों से सिनेमा हॉल के अंदर पीने के पानी को ले जाने पर रोक लगाने का प्रयास करता है, उसे सिनेमा हॉल के अंदर स्थापित वाटर कूलर के माध्यम से मुफ्त पीने योग्य और शुद्ध पेयजल प्रदान करना चाहिए।

कोर्ट ने हालांकि स्वीकार किया कि सिनेमा हॉल के अंदर पानी की बोतलों को अनुमति देने के लिए वैध सुरक्षा जोखिम हैं। कोर्ट ने नोट किया कि बोलत में 'अवांछनीय तत्व' में अल्कोहल या एसिड मिला हुआ पानी भी हो सकता है। यह भी राय थी कि ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें सिनेमाघरों में 'बोतल बम उपकरण' फट गए हैं। 

इससे पहले कि इस तरह का प्रतिबंध लागू किया जा सके पीने के पानी की उपलब्धता सिनेमा हॉल के अंदर पीने के पानी के निषेध को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। निर्धारित मानकों के साथ शुद्ध पेयजल प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके यह सुनिश्चित किया जाए कि हॉल में सिनेमा देखने वालों को हर समय पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान की जाए।" 

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी कारण से किसी विशेष दिन पानी की आपूर्ति उपलब्ध नहीं है तो सिनेमा हॉल के मालिकों द्वारा सिनेमाघरों के लिए मुफ्त शुद्ध और पीने योग्य पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। 



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