सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आरोपी केवल इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग नहीं कर सकता है कि 60 दिनों की समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया है !! SC !!


सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या एक आरोपी सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक जमानत का हकदार है।

 सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत वैधानिक जमानत का हकदार है, इस आधार पर कि 60 दिनों या 90 दिनों की समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया है।

आदर्श ग्रुप ऑफ कंपनीज और एलएलपी के निदेशकों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447, धारा 120-बी के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 417, 418, 420, 406, 463, 467, 468, 471, 474 के साथ। वैधानिक जमानत के लिए दायर उनके आवेदनों को खारिज कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आरोपी केवल इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग नहीं कर सकता है कि 60 दिनों की समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया है।

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